एनालॉग पनीर कि बिक्री पर प्रतिबंध,,,,डेयरी उत्पादों की लगातार जांच जारी,स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने पर होगी कार्यवाही
मनेंद्रगढ़ – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग रायपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 18 एवं 30 के तहत पुरे छत्तीसगढ़ राज्य में एनालॉग पनीर के निर्माण,भंडारण, परिवहन, वितरण एवं बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है,
जहां प्रतिबंध लगाए जाने के बाद खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा जांच तेज कर दी गई है,,इसकी जांच प्रदेश के अलग-अलग जगहों पर लगातार जारी है वही मनेंद्रगढ़ में भी विभिन्न जगहों पर एनालॉग पनीर व डेयरी उत्पादों कि जांच कि गई,
जहां अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि जिले के प्रतिष्ठानों का जांच किया गया,,,निरिक्षण के दौरान विक्रेताओं को शासन आदेश कि जानकारी देते हुए, केवल मानक और सुरक्षित डेयरी उत्पादों का ही विक्रय करने के सख्त निर्देश दिए गए।
साथ ही आम नागरिकों से अपील कि गई है कि संदिग्ध खाद्य पदार्थों कि जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग को उपलब्ध कराएं,,ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य कि सुरक्षा सुनिश्चित कि जा सकें।
अभिहित अधिकारी ने बताया कि आदेश का उल्लघंन करने वाले के खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार सख्त कार्यवाही कि जाएगी ।
