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शालेय शिक्षक संघ की पहल रंग लाई : ज्ञापन के 24 घंटे के भीतर डीईओ ने जारी किया आदेश


सूरजपुर – शिक्षक हितों की रक्षा के लिए निरंतर सक्रिय छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ सूरजपुर की पहल एक बार फिर प्रभावी साबित हुई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की योग्यता को सेवा पुस्तिका में दर्ज किए जाने के मामले में संघ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे गए सशक्त एवं तथ्यपरक ज्ञापन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं।

विदित हो कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2 फरवरी 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सेवाकाल के दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों की योग्यता को बिना विभागीय अनुमति के भी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाए। इसके बावजूद विकासखंड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर द्वारा विभागीय अनुमति आदेश की मांग किए जाने से शिक्षकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

इस गंभीर विषय को उठाते हुए छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ सूरजपुर के जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र दुबे और जिला सचिव गौतम शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शासन के आदेश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा शिक्षकों के हितों का उल्लेख करते हुए मांग की गई कि जिले में शासन के आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाए और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की योग्यता तत्काल सेवा पुस्तिका में दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। संघ के ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया था कि जब शासन स्वयं बिना विभागीय अनुमति प्राप्त किए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की योग्यता को मान्यता देने का निर्णय ले चुका है, तब अतिरिक्त अनुमति आदेश की मांग करना शासन की मंशा और आदेश की भावना के विपरीत है।

संघ ने इसे शिक्षकों के साथ अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधा बताते हुए तत्काल समाधान की मांग की थी। संघ के ज्ञापन और विषय की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने 22 जून 2026 को आदेश जारी कर सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आदेश जारी होने के बाद जिले के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों में खुशी का माहौल है।

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